बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जमीन दाखिल-खारिज पर सख्ती

Dakhil Kharij Online 2025: बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज अब आसानी से ऑनलाइन

बिहार सरकार ने जमीन के स्वामित्व में बदलाव दर्ज करने के लिए दाखिल-खारिज (Mutation) प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। यह प्रक्रिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। अब जमीन के मालिक घर बैठे ही अपने नाम पर जमीन का स्वामित्व दर्ज करवा सकते हैं।

दाखिल-खारिज क्या है?

दाखिल-खारिज या म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जमीन के स्वामित्व में बदलाव दर्ज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है या उसे विरासत में मिलती है, तो उसे उस जमीन का कानूनी स्वामित्व अपने नाम पर दर्ज करवाना होता है। यह प्रक्रिया जमीन के स्वामित्व को कानूनी रूप से स्थापित करने में मदद करती है।

दाखिल-खारिज ऑनलाइन कैसे करें?

  1. वेबसाइट पर जाएं:
    • biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं और “दाखिल-खारिज” के लिए पंजीकरण करें।
  2. आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें:
    • जमीन विक्रेता और खरीदार का आधार कार्ड।
    • जमीन का केवाला (Registry Document)।
    • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
    • जमीन की जानकारी (जिला, अंचल, मौजा, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा, चौहद्दी)।
  3. आवेदन फॉर्म भरें:
    • पंजीकरण के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और “दाखिल-खारिज आवेदन करें” पर क्लिक करें।
    • आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. सबमिट करें और टोकन नंबर प्राप्त करें:
    • फॉर्म भरने के बाद इसे सबमिट करें और टोकन नंबर प्राप्त करें।

दाखिल-खारिज की स्थिति कैसे जांचें?

  1. वेबसाइट पर जाएं:
    • biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. “दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति” पर क्लिक करें।
  3. जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष चुनें:
    • टोकन नंबर या वाद संख्या दर्ज करें और सर्च करें।
    • आपकी आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
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बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन का दाखिल-खारिज

  • बिहार राज्य आवास बोर्ड से जमीन लेने वाले लोग अब आसानी से अपने नाम पर दाखिल-खारिज करवा सकते हैं।
  • इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था की है।
  • पहले आवास बोर्ड के नाम से जमाबंदी कायम की जाएगी, फिर आवंटियों द्वारा अपने नाम पर दाखिल-खारिज की जा सकेगी।

सरकार की पहल

  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल-खारिज मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
  • अब मामूली गलतियों के कारण आवेदन लंबित नहीं किए जाएंगे।
  • 31 मार्च तक लंबित मामलों का निपटारा करने का आदेश दिया गया है।

सामान्य प्रश्न

  1. दाखिल-खारिज ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है?
    दाखिल-खारिज ऑनलाइन biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके किया जा सकता है।
  2. दाखिल-खारिज की स्थिति कैसे जांची जा सकती है?
    दाखिल-खारिज की स्थिति वेबसाइट पर “दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति” विकल्प पर जाकर टोकन नंबर या वाद संख्या दर्ज करके जांची जा सकती है।
  3. दाखिल-खारिज प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
    दाखिल-खारिज आवेदन के बाद आमतौर पर 30 से 90 दिन का समय लगता है, जो दस्तावेजों की जांच पर निर्भर करता है।

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