बैंक लॉकर में रखा सामान खराब होने पर क्या करें?
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ग्राहक ने बैंक लॉकर में 8 लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन छह महीने बाद जब उसने लॉकर खोला, तो पाया कि उसके पैसे दीमकों ने चट कर दिए हैं। इससे, सवाल उठता है कि अगर बैंक लॉकर में रखा सामान खराब हो जाए या गायब हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
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RBI के नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अगर बैंक की लापरवाही से लॉकर में रखी चीजों को नुकसान होता है, तो बैंक को मुआवजा देना होगा। हालांकि, लॉकर में नकदी (cash) रखना उचित नहीं माना जाता है, और आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, लॉकर में रखे गए पैसे की सुरक्षा की गारंटी बैंक नहीं लेती है।
क्या रखा जा सकता है बैंक लॉकर में?
- आभूषण, सोना-चांदी, महंगे पत्थर
- कानूनी दस्तावेज जैसे वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी
- म्यूचुअल फंड, शेयर सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी
क्या नहीं रखा जा सकता?
- हथियार, विस्फोटक या प्रतिबंधित सामग्री
- खाद्य पदार्थ जो खराब हो सकते हैं
- रेडियोधर्मी या हानिकारक वस्तुएं
- कैश (अधिकतर बैंक इसकी अनुमति नहीं देते)
FAQs
- प्रश्न: बैंक लॉकर में रखा सामान खराब होने पर क्या करना चाहिए?
उत्तर: अगर आपका सामान खराब हो जाता है, तो आपको तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार उचित कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। - प्रश्न: क्या बैंक लॉकर में नकदी रखना सुरक्षित है?
उत्तर: नहीं, आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, लॉकर में नकदी रखना उचित नहीं माना जाता है, और इसकी सुरक्षा की गारंटी बैंक नहीं लेती है। - प्रश्न: बैंक लॉकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है?
उत्तर: बैंक लॉकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है, लेकिन ग्राहक को भी अपनी ओर से सावधानी बरतनी चाहिए।