सरकारी नौकरी जैसी पेंशन अब गरीबों के लिए: 55 रुपये में मिलेगी ये सुविधा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM): असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना

भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) योजना शुरू की है। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों को पेंशन का लाभ देती है। योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को हर महीने ₹3,000 की पेंशन दी जाती है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  1. लाभार्थियों का वर्ग: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, बीड़ी मजदूर, कृषि मजदूर आदि।
  2. योग्यता:
    • आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष।
    • मासिक आय: ₹15,000 या उससे कम।
    • संगठित क्षेत्र (EPF/NPS/ESIC) में कार्यरत या आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  3. योगदान और सरकार का योगदान:
    • 18 वर्ष की उम्र में ₹55 प्रति माह योगदान।
    • 40 वर्ष की उम्र में ₹200 प्रति माह योगदान।
    • जितना योगदान लाभार्थी करेगा, उतना ही सरकार भी करेगी।
  4. पेंशन राशि: 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 पेंशन।
  5. सहभागिता प्रक्रिया:
    • नजदीकी Common Service Centre (CSC) पर जाकर आवेदन करें।
    • आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण (IFSC सहित), मोबाइल नंबर।
    • पहले महीने का योगदान नकद जमा करना होगा। इसके बाद ऑटो-डेबिट सुविधा चालू हो जाएगी।

कैसे करें आवेदन?

  1. नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं और आधार कार्ड व बैंक खाता विवरण के साथ आवेदन करें।
  2. आवेदन प्रक्रिया में स्वयं-प्रमाणीकरण के आधार पर पात्रता सुनिश्चित करें।
  3. एक बार पंजीकरण पूरा होने पर लाभार्थी को Shram Yogi Pension Account Number और कार्ड जारी किया जाएगा।
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योजना का उद्देश्य

  • असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
  • सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना।

FAQs

  1. क्या PM-SYM योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है?
    • नहीं, यह योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है।
  2. क्या लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिवार को कोई लाभ मिलेगा?
    • हां, लाभार्थी की मृत्यु होने पर उनके पति/पत्नी को 50% पेंशन दी जाएगी।
  3. क्या योजना में किसी प्रकार का जुर्माना है यदि योगदान समय पर नहीं किया गया?
    • यदि समय पर योगदान नहीं किया गया तो पेंशन राशि में देरी हो सकती है, लेकिन जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

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